चंपावत 19 अगस्त 2025,

जिला समाज कल्याण अधिकारी, रविंद्र सिंह सामंत ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम, चंपावत द्वारा *”अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना”* के अंतर्गत जनपद की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अल्पसंख्यक वर्गों के व्यक्तियों हेतु बैंक के माध्यम से सस्ती ब्याज दर पर अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025- 26 हेतु जनपद का 05 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
जिसमें राज्य वित्त पोषित स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 20 हजार से 1 लाख तक, 1 लाख से 2 लाख तक तथा 2 लाख से 5 लाख तक का एक- एक लक्ष्य तथा 5 लाख से 10 लाख तक दो का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसमें परियोजना हेतु परियोजना लागत का 60% बैंक ऋण 25% अनुदान तथा 15% लाभार्थी का स्वयं का अंश होगा।
जिसके लिए अभ्यर्थी अल्पसंख्यक वर्ग का हो तथा जनपद का स्थाई निवासी होना चाहिए। अभ्यर्थी की उम्र 18 से 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बीपीएल प्रमाण पत्र वाले व्यक्तियों को आय पर आय प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य नहीं होगा। आय प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा निर्गत होना अनिवार्य है। ( ग्रामीण क्षेत्र तथा शहरी क्षेत्र में ढाई लाख से अधिक ना हो)। आवेदन पत्र के साथ अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल, स्थाई निवास प्रमाण पत्र की दो-दो प्रमाणिक छाया प्रति एवं दो पासपोर्ट साइज फोटो लगाना अनिवार्य होगा।

इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक समुदाय के ऋण लेने की इच्छुक व्यक्तियों को अपना प्रमाण पत्र साधे कागज पर उक्त समस्त प्रमाण पत्र की प्रामाणिक छाया प्रति सहित जिला प्रबंधक, उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम कार्यालय, तहसील रोड चंपावत में 30 अगस्त 2025 तक जमा करना होगा। चयन जिला स्तर पर गठित चयन समिति के द्वारा साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। जिसकी सूचना पृथक से दी जाएगी

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