चम्पावत 22 अप्रैल 2025, सूवि।
*यूसीसी पोर्टल पर हुए मंगलवार को हुए कुल 35 पंजीकरण*
*समान नागरिक संहिता (यू.सी.सी.) के अंतर्गत पंजीकरण हेतु रोस्टर अनुसार ग्राम पंचायतवार शिविरों का किया जा रहा है आयोजन*
जिलाधिकारी नवनीत पांडे के निर्देशानुसार जनपद चम्पावत के प्रत्येक विकास खण्ड में ग्राम पंचायतवार समान नागरिक संहिता (यू.सी.सी.) के अंतर्गत आम नागरिकों के पंजीकरण हेतु विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
निर्धारित रोस्टर के अनुसार *मंगलवार 22 अप्रैल 2025 को ग्राम पंचायत मंच, मडलक, देवीधुरा तथा बाराकोट के सीएससी सेंटर में नागरिकों का यूसीसी पोर्टल पर पंजीकरण किया गया।*
शिविरों का आयोजन नागरिकों की सुविधा के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर ही किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोग इस पंजीकरण प्रक्रिया में भाग लेकर यूसीसी पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकें।
*मंगलवार को ग्राम पंचायत मंच में आयोजित शिविर में 12 प्राप्त आवेदन के तहत कुल 10 पंजीकरण हुए।
इसके अलावा ग्राम पंचायत मडलक में कुल पांच प्राप्त आवेदनों के अंतर्गत कुल 05 पंजीकरण हुए, ग्राम पंचायत देवीधुरा में कुल 11 प्राप्त आवेदनों के अंतर्गत कुल 04 पंजीकरण हुए तथा ग्राम पंचायत बाराकोट में 06 प्राप्त आवेदनों के तहत यूसीसी के अंतर्गत कुल 06 पंजीकरण हुए।*
*इसके अतिरिक्त जारी रोस्टर के अनुसार 23 अप्रैल 2025 को अमोड़ी, रीठाखाल, बरदाखान में यूसीसी शिविरों का आयोजन किया जाएगा।24 अप्रैल 2025 को ग्राम पंचायत बिरगुल, अनर्पा तथा वल्सो यूसीसी पंजीकरण शिविर का आयोजन किया जाएगा।*
यूसीसी शिविरों का आयोजन ग्राम पंचायतवार सम्बन्धित ग्राम के जन सेवा केंद्र (सी.एस.सी.) केन्द्र में किया जायेगा।
जनपद के समस्त नागरिकों से अनुरोध है कि वे निर्धारित तिथियों पर अपने- अपने ग्राम पंचायतों में आयोजित होने वाले यूसीसी शिविर में भाग लें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर पंजीकरण कराएं।
*पंजीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज*-
पत्नी एवं पति की पासपोर्ट साइज फोटो। विवाहित दम्पत्ति की संयुक्त फोटो। शादी का कार्ड (यदि हो तो)। आधार संख्या तथा आधार से लिंक मोबाईल नम्बर। उत्तराखण्ड में निवास की पुष्टि हेतु निम्नलिखित में से कोई अभिलेख :- स्थाई / मूल निवास प्रमाण पत्र/ राजकीय सेवकों हेतु नियोक्ता का प्रमाण पत्र/बिजली /पानी का बिल (कम से कम एक वर्ष से पुराना) / किरायानाम किराएदार सत्यापन के साथ (एक वर्ष से अधिक निवास हेतु) / राज्य/केन्द्र सरकार की योजना का लाभार्थी कार्ड संख्या। आयु के प्रमाण हेतु निम्नलिखित में से कोई अभिलेख :-
जन्म प्रमाण पत्र/पैन कार्ड/पासपोर्ट / वोटर आई.डी./ड्राइविंग लाईसेन्स / विद्यालय द्वारा निर्गत टी.सी./ हाईस्कूल का प्रमाण पत्र अथवा मार्कशीट / जीवन बीमा पॉलिसी की प्रति /राजकीय सेवकों के लिए सेवा अभिलेख / सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारियों के लिए पेंशन भुगतान आदेश। यदि विवाह पूर्व में पंजीकृत हो तो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र। विवाह उपरान्त बच्चों की स्थिति में बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र।
*23 अप्रैल को आयोजित होने वाले शिविर में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी आमोडी शिवांशु वर्मा 9412 996 295, सीएससी केंद्र संचालक कृष्ण चंद्र 94101 59770 से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते है। वहीं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी रीठाखाल मनोज सिंह 8979809 17 तथा सीएससी संचालक घनश्याम बिनवाल 9927409434, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी बाराकोट पूनम जोशी 78301 44856 व सीएससी संचालक हिमांशु जोशी 9456530594 तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी बाराकोट पूनम जोशी 7830144856 सीएससी संचालक हिमांशु जोशी 9456530594 से संपर्क कर अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती हैं।*


