चम्पावत 19 अगस्त 2025
*विवाह पंजीकरण शुल्क में छूट की अवधि बढ़ी, 26 जनवरी 2026 तक मिलेगा लाभ*
उत्तराखंड शासन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के अंतर्गत विवाह पंजीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु एक अहम निर्णय लिया है। अपर जिलाधिकारी श्री जयवर्धन शर्मा ने बताया कि विवाह पंजीकरण शुल्क में दी गई छूट की अवधि को अब 26 जनवरी 2026 तक बढ़ा दिया गया है।
उन्होंने बताया कि पूर्व निर्धारित 250 रुपये के पंजीकरण शुल्क से नागरिकों को पूर्णतः छूट मिलती रहेगी। हालांकि, यदि पंजीकरण कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से कराया जाता है तो 50 रुपये (जीएसटी सहित) का शुल्क देय रहेगा।
यह कदम शासन द्वारा नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाने और विवाह पंजीकरण प्रक्रिया को सरल व किफायती बनाने की दिशा में उठाया गया है। अधिकारियों का मानना है कि इस छूट से अधिक से अधिक लोग विवाह पंजीकरण के लिए आगे आएंगे और राज्य में विधिक व्यवस्था को और मजबूत आधार मिलेगा।

