*मानव–वन्यजीव संघर्ष रोकथाम हेतु ग्राम पंचायतों में सुरक्षा उपायों के निर्देश*

चम्पावत 30 नवम्बर 2025,

*मानव–वन्यजीव संघर्ष रोकथाम हेतु ग्राम पंचायतों में सुरक्षा उपायों के निर्देश*

विगत समय में जनपद के विभिन्न ग्राम पंचायत क्षेत्रों में जंगली जानवरों द्वारा आबादी क्षेत्रों में प्रवेश की स्थिति को नियंत्रित करने तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं को न्यूनतम करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार द्वारा जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी एवं सभी खण्ड विकास अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि ग्राम पंचायत क्षेत्रों में ऐसे सभी संवेदनशील एवं प्रभावित स्थलों का चिन्हांकन किया जाए, जहाँ जंगली जानवरों के आवागमन, हमले अथवा नुकसान की घटनाएँ अधिक देखने में आती हैं।

चिन्हांकन के उपरांत इन क्षेत्रों में मानव एवं वन्यजीव दोनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए घनी झाड़ियों एवं वनस्पति का समुचित कटान तथा रात्रिकालीन सुरक्षा बढ़ाने हेतु स्ट्रीट लाइट या सोलर लाइट की स्थापना को प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि उपरोक्त कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 15वें वित्त आयोग के अनाबद्ध अनुदान एवं राज्य वित्त आयोग के अनुदान की उपलब्ध धनराशि का उपयोग करते हुए योजनाबद्ध, समयबद्ध और गुणात्मक कार्य किए जाएँ, ताकि ग्राम पंचायत क्षेत्रों में सुरक्षित वातावरण, बेहतर प्रकाश व्यवस्था और वन्यजीवों की आवाजाही पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित हो सके।

अधिकारीगणों को निर्देशित किया गया है कि सभी कार्यों की नियमित प्रगति समीक्षा, स्थल सत्यापन तथा रिपोर्ट जिला कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए, जिससे जनपद में मानव–वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में कमी लाने तथा ग्रामीणों की सुरक्षा एवं जन-जीवन की संरक्षा सुनिश्चित करने में ठोस परिणाम प्राप्त किए जा सकें।

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