*चंपावत के गैस उपभोक्ताओं को बड़ी राहत: अब बिना ओटीपी और ऑनलाइन बुकिंग के भी मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर*

चंपावत, 12 मार्च 2026,

*चंपावत के गैस उपभोक्ताओं को बड़ी राहत: अब बिना ओटीपी और ऑनलाइन बुकिंग के भी मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर*

जनपद चंपावत में घरेलू गैस उपभोक्ताओं की सुविधा को सर्वोपरि रखते हुए ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने अवगत कराया कि गैस सिलेंडर की बुकिंग व डिलीवरी प्रक्रिया में अस्थायी रूप से आंशिक ढील देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिलाधिकारी ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कुछ दिनों में गैस सिलेंडरों की मांग में अचानक हुई वृद्धि और ऑनलाइन बुकिंग की भारी संख्या के कारण कई उपभोक्ताओं को तकनीकी दिक्कतों और असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। आम जनता की इसी समस्या को देखते हुए प्रशासन ने वर्तमान में लागू अनिवार्य डिजिटल प्रक्रियाओं में अस्थायी छूट प्रदान करने का फैसला किया है।
इस नई व्यवस्था के तहत अब जनपद के उपभोक्ता अपने गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए केवल ऑनलाइन माध्यम पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि वे सीधे गैस डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर जाकर या अपने क्षेत्र के डिलीवरीमैन के माध्यम से मैन्युअल रूप से भी बुकिंग दर्ज करा सकेंगे। इसके साथ ही एक अन्य बड़ी राहत देते हुए गैस डिलीवरी के समय अनिवार्य रहने वाले डीएसी यानी ओटीपी इंटरलॉक (DAC/OTP Interlock) की व्यवस्था को भी फिलहाल अस्थायी तौर पर हटा दिया गया है। इससे अब उपभोक्ता बिना किसी ओटीपी के मैन्युअल वेरिफिकेशन के माध्यम से अपना सिलेंडर प्राप्त कर सकेंगे।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि हालांकि ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली पहले की तरह ही समानांतर रूप से कार्य करती रहेगी, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में मानवीय सुविधा को प्राथमिकता देते हुए मैन्युअल विकल्प को भी अधिकृत कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने सख्त लहजे में सभी गैस वितरकों को निर्देशित किया है कि वे उन उपभोक्ताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दें जिनकी ऑनलाइन बुकिंग पिछले दो या उससे अधिक दिनों से लंबित पड़ी है। सभी डिस्ट्रीब्यूटरशिप को इन आदेशों का तत्काल प्रभाव से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है ताकि जनपद के किसी भी परिवार को रसोई गैस की कमी न हो।
व्यवस्था को पारदर्शी बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी ने सभी उप जिला अधिकारियों और तहसीलदारों को गैस वितरण की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन द्वारा कालाबाजारी (ब्लैक मार्केटिंग) रोकने के लिए औचक निरीक्षण और कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के भी आदेश जारी किए गए हैं। यह विशेष व्यवस्था जनपद में गैस आपूर्ति की स्थिति पूरी तरह सामान्य होने तक प्रभावी बनी रहेगी।
इसके अतिरिक्त जनपद स्तर पर गैस तथा ईंधन से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत या सूचना निम्न दूरभाष नंबरों पर दी जा सकती है—

05965-230703 (टोल फ्री 1077), 7895318895, 7579060090।

इसके अतिरिक्त संबंधित क्षेत्रों के पूर्ति निरीक्षकों से भी संपर्क किया जा सकता है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में एलपीजी गैस तथा ईंधन की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए नियमित निरीक्षण किया जा रहा है।

जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार ने जनपदवासियों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें तथा गैस और ईंधन की जमाखोरी या कालाबाजारी की सूचना तत्काल प्रशासन को दें। यदि किसी व्यक्ति द्वारा अनावश्यक भंडारण या कालाबाजारी की शिकायत प्राप्त होती है तो उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी।