*आगामी चैत्र नवरात्र के दृष्टिगत खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी ने दिए निर्देश, मिलावट पाए जाने पर होगी कड़ी कार्रवाई*

चम्पावत 13 मार्च 2026,

*आगामी चैत्र नवरात्र के दृष्टिगत खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी ने दिए निर्देश, मिलावट पाए जाने पर होगी कड़ी कार्रवाई*

आगामी चैत्र नवरात्र 2026 के पर्व को देखते हुए जनपद चम्पावत में व्रत के दौरान उपयोग होने वाले खाद्य पदार्थों की शुद्धता और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार के निर्देशों के अनुपालन में सहायक आयुक्त एवं अभिहित अधिकारी श्री संजय कुमार सिंह ने जनपद के समस्त खाद्य व्यापारियों के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य नवरात्र के दौरान विशेष रूप से उपयोग में आने वाले कुट्टू के आटे, सिंघाड़े के आटे और अन्य व्रत संबंधी सामग्रियों के विक्रय व वितरण में पूरी सावधानी बरतना है ताकि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
सहायक आयुक्त ने जनपद के समस्त व्यापारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करें। सभी प्रतिष्ठानों के लिए अपना खाद्य पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रमुखता से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। व्यापारियों को स्पष्ट हिदायत दी गई है कि वे केवल मानकों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाले कुट्टू और सिंघाड़े के आटे का ही विक्रय करें। साथ ही, इन पदार्थों के निर्माण, संग्रहण और वितरण की प्रक्रिया में स्वच्छता एवं सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। प्रशासन ने यह भी अनिवार्य किया है कि खाद्य पदार्थों का क्रय और विक्रय केवल पक्के बिलों के माध्यम से ही किया जाए ताकि किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में जवाबदेही तय की जा सके।
जनपद में सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा आगामी दिनों में सघन निरीक्षण एवं नमूना संग्रहण (सैंपलिंग) अभियान चलाया जाएगा। उच्चाधिकारियों से प्राप्त निर्देशों के क्रम में गठित टीमें बाज़ारों का औचक निरीक्षण करेंगी और संदेह होने पर खाद्य पदार्थों के नमूने लैब परीक्षण हेतु भेजे जाएंगे। सहायक आयुक्त ने चेतावनी दी है कि यदि निरीक्षण के दौरान खाद्य संरक्षा संबंधी मानकों का उल्लंघन पाया गया या मिलावटी खाद्य सामग्री का विक्रय होता मिला, तो संबंधित व्यापारी के विरुद्ध अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत तत्काल और कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी