*13 सितंबर को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, जिलाधिकारी ने अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की

चंपावत 21 अगस्त 2025,

*13 सितंबर को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, जिलाधिकारी ने अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की*

राज्य के माननीय उच्च न्यायालय, सभी जनपद एवं अधीनस्थ न्यायालयों, राज्य एवं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों तथा पारिवारिक न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

प्रभारी अधिकारी, जिलाधिकारी कार्यालय ने जानकारी दी कि 13 सितंबर 2025 (द्वितीय शनिवार) को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक जनपद चम्पावत में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान विशेष रूप से निम्न प्रकार के मामलों का निस्तारण किया जाएगा—

मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद

भरण-पोषण संबंधी वाद

बैंक वसूली एवं एन.आई. एक्ट धारा-138 से संबंधित मामले

पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद

श्रम संबंधी वाद

भूमि अर्जन से संबंधित प्रकरण

दीवानी वाद, राजस्व एवं अन्य सहायक मामले

वेतन, भत्ते एवं सेवानिवृत्ति से जुड़े मामले

विद्युत एवं जलकर बिल संबंधी विवाद

उपभोक्ता मामले

मोटर वाहन अधिनियम के तहत सामान्य यातायात चालान

तथा अन्य ऐसे सभी मामले, जिनका निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर संभव हो।

जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार ने जनपदवासियों से अपील की है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएँ और अपने लंबित मामलों का निस्तारण आपसी सहमति से कर न्याय, समय एवं धन की बचत सुनिश्चित करें।