चम्पावत 10 फरवरी 2026,
*NH-09 फोरलेन चौड़ीकरण: टनकपुर क्षेत्र के 12 राजस्व ग्रामों में भूमि रजिस्ट्री व भू-प्रकृति परिवर्तन पर रोक*
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-125 (नया NH-09) के सितारगंज से टनकपुर खंड (52.200 किमी) तक प्रस्तावित फोरलेन चौड़ीकरण परियोजना के दृष्टिगत जिला प्रशासन द्वारा महत्वपूर्ण प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।
जिलाधिकारी मनीष कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि परियोजना से प्रभावित होने वाले *तहसील पूर्णागिरि (टनकपुर) क्षेत्र के 12 राजस्व ग्रामों में भूमि के क्रय-विक्रय, रजिस्ट्री/बैनामा तथा भूमि की प्रकृति परिवर्तन (कृषि से गैर-कृषि) पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।*
यह प्रतिबंध *बमनपुरी, फागपुर, ज्ञानखेड़ा, पचपकरिया, भजनपुर, मोहनपुर, चंदनी, टनकपुर, मनिहारगोठ, बनबसा, देवरामपुर उर्फ सीतापुर तथा बिचई ग्रामों में लागू रहेगा।*
*जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित राजमार्ग एलाइनमेंट की वर्तमान मध्य रेखा से दोनों ओर 50-50 मीटर की परिधि में स्थित भूमि पर किसी भी प्रकार का लेनदेन या प्रकृति परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।*
साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा तैयार भूमि अधिग्रहण योजना तथा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3-A के अंतर्गत अधिसूचित/प्रस्तावित भूमि पर भी यह प्रतिबंध पूर्ण रूप से प्रभावी रहेगा।
उन्होंने बताया कि यह कदम भविष्य में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को पारदर्शी, व्यवस्थित और विवाद-मुक्त बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि किसी प्रकार के अवैध लेनदेन, कृत्रिम मूल्य वृद्धि या अनधिकृत निर्माण की स्थिति उत्पन्न न हो। उपजिलाधिकारी टनकपुर को निर्देश दिए गए हैं कि आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।
जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार की खरीद-फरोख्त, निर्माण कार्य या आपसी समझौता करने से पूर्व प्रशासन से जानकारी अवश्य प्राप्त करें। एनएच-09 फोरलेन परियोजना पूर्ण होने पर क्षेत्र में यातायात सुविधा, सड़क सुरक्षा, पर्यटन गतिविधियों तथा व्यापारिक संपर्कों को उल्लेखनीय बढ़ावा मिलने की संभावना है। जिला प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि अधिग्रहण से संबंधित समस्त कार्यवाही विधिसम्मत एवं नियमानुसार की जाएगी।

