चम्पावत 20 सितम्बर 2025,
*उत्तराखंड में सेवामुक्त अग्निवीरों को मिलेगा समूह “ग” वर्दीधारी पदों पर क्षैतिज आरक्षण*
राज्य सरकार ने उत्तराखंड राज्याधीन सेवाओं में समूह “ग” के अंतर्गत वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती हेतु सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2025 लागू कर दी है। इस निर्णय से भारतीय थल सेना, नौ सेना एवं वायु सेना में अग्निवीर के रूप में सेवा कर चुके तथा सेवामुक्त हुए राज्य के युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा।
नियमावली के अनुसार सेवामुक्त अग्निवीरों को सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाएगा, उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी जाएगी तथा सेना में की गई सेवा अवधि के बराबर अधिकतम आयु सीमा में छूट भी उपलब्ध होगी।
यह प्रावधान केवल राज्य के मूल अथवा स्थायी निवासी सेवामुक्त अग्निवीरों पर लागू होगा और आयोग की परिधि में आने वाले तथा बाहर के सभी समूह “ग” वर्दीधारी पदों पर प्रभावी रहेगा।
यह नियमावली गृह विभाग के पुलिस आरक्षी (नागरिक/पी.ए.सी.), उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर पी.ए.सी., अग्निशामक, अग्निशामक द्वितीय अधिकारी, बंदी रक्षक एवं उप कारापाल, वन विभाग के वन आरक्षी व वन दरोगा, आबकारी विभाग के आबकारी सिपाही, परिवहन विभाग के प्रवर्तन सिपाही तथा सचिवालय प्रशासन विभाग के सचिवालय रक्षक पदों पर लागू होगी।
राज्य सरकार का यह कदम पूर्व अग्निवीरों के पुनर्वास एवं सेवायोजन के अवसरों को सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।

