चम्पावत 31 अक्टूबर 2026,
*चम्पावत में “सुरक्षित बचपन अभियान” के अंतर्गत आयोजित विशेष साप्ताहिक जागरूकता अभियान का सफलतापूर्वक समापन, 118 विद्यालयों के 14,289 विद्यार्थी हुए लाभान्वित*
माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चम्पावत द्वारा दिनांक 26.10.2026 से 31.10.2026 तक राष्ट्रीय स्तर पर “सुरक्षित बचपन अभियान” के अंतर्गत विशेष साप्ताहिक जागरूकता अभियान कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।
इस संबंध में जानकारी देते हुए वरिष्ठ सहायक विधिक सेवा प्राधिकरण श्री समीर चौधरी ने बताया कि इस महत्वाकांक्षी अभियान का मुख्य उद्देश्य छात्र-छात्राओं को उनके मौलिक कानूनी अधिकारों और सुरक्षात्मक प्रावधानों के साथ-साथ लैंगिक अपराधों से बाल संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो अधिनियम, 2012), इंटरनेट व सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले ऑनलाइन शोषण, साइबर अपराधों और दुर्व्यवहार के प्रति जागरूक व सजग रखना था। साथ ही बच्चों को इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली की ओर से संचालित योजनाओं तथा निःशुल्क विधिक सहायता की विस्तृत एवं व्यावहारिक जानकारी प्रदान करने पर भी विशेष बल दिया गया।
उन्होंने बताया कि इस विशेष साप्ताहिक जागरूकता अभियान के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चम्पावत एवं जिला न्यायालय, चम्पावत के न्यायिक अधिकारियों—माननीय जिला जज, चम्पावत, श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चम्पावत, श्रीमान सिविल जज (सी.डि.), चम्पावत एवं श्रीमान सिविल जज (जू.डि.), चम्पावत—द्वारा सक्रिय रूप से प्रतिभाग किया गया। इसके अतिरिक्त टनकपुर एवं बनबसा क्षेत्र में अध्यक्ष तथा सचिव, तहसील विधिक सेवा समिति, टनकपुर द्वारा भी विधिक जागरूकता कार्यक्रमों काार्योजन किया गया।
इस साप्ताहिक जागरूकता अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत जिले के कुल 118 विद्यालयों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 14,289 विद्यार्थियों ने लाभ प्राप्त किया।
सुरक्षित बचपन अभियान” को सफल बनाने हेतु जनपद चम्पावत के समस्त पी.एल.वी.गण द्वारा कार्यक्रम का सुनियोजित संचालन किया गया तथा किशोर न्याय बोर्ड, चम्पावत, जिला प्रोबेशन विभाग, जिला समाज कल्याण विभाग, बाल कल्याण समिति, चम्पावत से नामित अधिकारियों एवं पुलिस प्रशासन की भी विशेष सहभागिता रही।

