*राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह-समझौते के आधार पर मामलों का निस्तारण करवाकर मुकदमेबाजी से पाएं छुटकारा*

चम्पावत 19 अगस्त 2026,

*राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह-समझौते के आधार पर मामलों का निस्तारण करवाकर मुकदमेबाजी से पाएं छुटकारा*

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चंपावत के वरिष्ठ सहायक समीर चौधरी ने जानकारी देते हुए सूचित किया कि दिनांक 12 सितम्बर, 2026 (द्वितीय शनिवार) को समय प्रातः 10:00 बजे से माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चम्पावत श्री अनुज कुमार संगल की अध्यक्षता एवं सिविल जज (वरिष्ठ खण्ड)/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चम्पावत श्री भवदीप रावते के दिशा-निर्देशन में जनपद चम्पावत के मुख्यालय तथा बाह्य न्यायालय, टनकपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत में जनपद चम्पावत के न्यायालयों में लंबित लघु आपराधिक मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, भरण-पोषण वाद, बैंक वसूली वाद, हिन्दू विवाह अधिनियम वाद, एम०ए०सी०टी० वाद, डी०वी०एक्ट, विद्युत वाद, पानी बिल एवं 138 एन०आई०एक्ट वाद आदि से संबंधित मुकदमों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा।

सचिव/सिविल जज (वरिष्ठ खण्ड), जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चम्पावत श्री भवदीप रावते के द्वारा जनपद चम्पावत के समस्त वादकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे दिनांक 12 सितम्बर, 2026 (द्वितीय शनिवार) को आयोजित होने वाली इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मुकदमों का निस्तारण करवाकर इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं।