*चम्पावत में 09 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन: आपसी समझौते से निपटेंगे लंबित मामले*

चम्पावत 27 अप्रैल 2026,

*चम्पावत में 09 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन: आपसी समझौते से निपटेंगे लंबित मामले*

जनपद चम्पावत के नागरिकों के लिए अपने लंबित मामलों के शीघ्र एवं सरल निस्तारण का एक महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध होने जा रहा है। आगामी 09 मई, 2026 को जनपद मुख्यालय चम्पावत तथा बाह्य न्यायालय टनकपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

यह आयोजन माननीय जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चम्पावत श्री अनुज कुमार संगल की अध्यक्षता में सम्पन्न होगा।

इस लोक अदालत का उद्देश्य आमजन को त्वरित, सुलभ एवं किफायती न्याय उपलब्ध कराना तथा न्यायालयों में लंबित वादों के बोझ को कम करना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सिविल जज (वरिष्ठ खण्ड) श्री भवदीप रावते के दिशा-निर्देशन में आयोजित इस लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का आपसी सहमति के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।

लोक अदालत में लघु आपराधिक प्रकरण, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, भरण-पोषण से संबंधित मामले, बैंक वसूली प्रकरण, हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत पारिवारिक विवाद, एम.ए.सी.टी. वाद, घरेलू हिंसा (डी.वी. एक्ट), विद्युत एवं जल बिल से संबंधित विवाद तथा परक्राम्य लिखत अधिनियम (एन.आई. एक्ट) की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस मामलों को आपसी समझौते के माध्यम से सुलझाया जाएगा।

कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः 10:00 बजे से होगा। सचिव श्री भवदीप रावते ने जनपद के समस्त वादकारियों एवं आमजन से अपील की है कि वे इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाकर अपने मामलों का निस्तारण कराएं।

उन्होंने बताया कि लोक अदालत में होने वाले समझौते की विशेषता यह है कि इसमें दोनों पक्षों की सहमति से समाधान होता है, जिससे समय और धन की बचत के साथ-साथ आपसी विवाद भी समाप्त होते हैं।

संबंधित वादकारी निर्धारित तिथि पर संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर इस जनहितकारी पहल का लाभ उठा सकते हैं