चंपावत 19 जुलाई 2026,
*चम्पावत में विशेष लोक अदालत का सफल आयोजन, चेक बाउंस के 15 मामलों का आपसी समझौते से निस्तारण कर 30.14 लाख रुपये का हुआ सेटलमेंट*
माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशों के अनुपालन में तथा माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चम्पावत के कुशल मार्गदर्शन एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चम्पावत के दिशा-निर्देशानुसार जनपद चम्पावत में विशेष लोक अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।
इस विशेष लोक अदालत का आयोजन परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट) की धारा 138 के अन्तर्गत चेक अनादरण (चेक बाउंस) से संबंधित मामलों के त्वरित, प्रभावी एवं सौहार्दपूर्ण निस्तारण हेतु किया गया।
इस विशेष लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य विभिन्न न्यायालयों में लंबित एवं प्री-लिटिगेशन स्तर के चेक अनादरण से जुड़े मामलों को आपसी सहमति और समझौते के आधार पर सुलझाना था, ताकि संबंधित पक्षकारों को सरल, सुलभ एवं प्रभावी न्याय उपलब्ध कराया जा सके।
इस सकारात्मक प्रयास के माध्यम से वादकारियों को समय और धन की बचत होने के साथ-साथ लंबी व जटिल न्यायिक प्रक्रिया से भी बड़ी राहत प्राप्त हुई है।
विशेष लोक अदालत के सुचारु संचालन हेतु जनपद में दो पीठों का गठन किया गया था। जिसके अंतर्गत सिविल जज (जूनियर डिवीजन) चम्पावत श्री विशाल गोयल की अध्यक्षता में प्रथम पीठ तथा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) टनकपुर सुश्री रुचिका नरोला की अध्यक्षता में द्वितीय पीठ द्वारा मामलों की सुनवाई की गई।
दोनों पीठों के संयुक्त प्रयासों से लोक अदालत में कुल 15 मामलों का आपसी समझौते के आधार पर सफल निस्तारण किया गया, जिसके तहत कुल 30,14,000/- रुपये (तीस लाख चौदह हजार रुपये) की धनराशि का सेटलमेंट कराया गया। इस आयोजन से दोनों पक्षों के मध्य विवादों का शांतिपूर्ण समाधान सुनिश्चित हुआ।

